बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन- यापन करने वाले व्यक्ति के लिए चलाई जा रही योजनाएँ
महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना
शासन की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति को दृष्टिगत रखने हुए प्रदेश सरकार ने समाज मे बालकों के सापेक्ष बालिकाओं के घटते अनुपात भ्रूण हत्या रोकने एवं बालिकाओं को सम्मानजनक / आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से तथा बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता मे सकारात्मक सोच लाने एवं वयस्क –विवाह को प्रोत्साहित केरने के उद्देश्य से महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना आरंभ की गयी है | यह योजना 15 जनवरी, 2009 को और इसके उपरान्त जन्मी बालिकाओ को आच्छादित करेगी |
महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म होने पर एकमुश्त धनराशि 18 वर्ष के लिए सावधि जमा (Fixed Deposit) की जायेगी। बालिका के 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने की स्थिति मे बालिका को उक्त जमा धनराशि की परिपक्वता राशि का भुगतान किया जाएगा जो 18 साल बाद परिपक्व होकर एक लाख रुपये हो जाएगी ।
योजना के लाभार्थी :
महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले (बी0 पी0 एल0)परिवार मे जन्मी ऐसी बालिकाओं के लिए है जिनका जन्म 15 जनवरी 2009 अथवा उसके उपरान्त हुआ हो ।
बी0 पी0 एल0 परिवार मे जन्मी पहली बालिका को इसका लाभ मिलेगा ।
बी0 पी0 एल0 परिवार मे जन्मी दूसरी बालिका को लाभ उसी स्थिति मे मिलेगा जब दूसरी संतान भी बालिका हो अर्थात इस योजना का लाभ अधिकतम दो बालिकाओं तक सीमित है । किन्तु प्रथम अथवा द्वातीय प्रसव मे एक से अधिक बालिकाए जन्म लेती है तो ऐसी सभी बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा ।
यदि पत्र परिवार के अनाथ बालिका को गोद लिया है तो प्रथम बालिका मानते हुए योजना का लाभ दिया जायेगा, यदि अन्य शर्ते पूर्ण हो।
बालिका के जन्म का पंजीकरण जन्म –मृत्यु रजिस्टर पर होना है ।
आवेदन करने की प्रक्रिया:
महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए समीप के आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क कर निशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु बी0 पी0 एल0 कार्ड की प्रतिलिपि तथा जन्म-म्रत्यु पंजिका के संबन्धित पृष्ट की प्रमाणित नकल पूर्ण आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित आंगनबाड़ी केंद्र पर जमा करना होगा ।
घर के समीपस्थ अगनवाड़ी केंद्र पर जन्म के एक वर्ष के अंदर पंजीकरण करना होगा ।
महामाया गरीब बालिका आशिरवाद योजना का लाभ पाने के लिए माता-पिता / अभिभावक द्वारा बालिका के जन्म के एक वर्ष के अंदर आवेदन पत्र अगनबाड़ी कार्यक्रम को प्रस्तुत करना होगा। अगनबाड़ी कार्यक्रम द्वारा आवेदन पत्र भरने तथा वांछित प्रमाण पत्र एकत्र करने मे सहयोग प्रदान किया जाएगा ।